शुभशक्ति योजना शुभशक्ति योजना - Study Govt Exam

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Friday, July 19, 2019

शुभशक्ति योजना

शुभशक्ति योजना

हितलाभ
इस योजना के श्रमिक विभाग के अन्तर्गत रजिस्टर श्रमिक पात्र महिला हिताधिकारियों तथा हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को 55,000 रूपये (शब्देन पचपन हजार रूपये) प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी।

योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा
1.हिताधिकारी द्वारा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा| अधिकृत स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आवेदन स्वीकृति से पूर्व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा| 
2 आवेदन पत्र ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। 
3 शुभ शक्ति योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि श्रम विभाग में पिछले 6 महीने से हिताधिकारी का रजिस्टर तो होना जरूरी है साथ में पिता अधिकारी की पुत्री का 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करना जरूरी है
4 उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी कर प्रोत्साहन/सहायता राशि महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की अविवाहिता पुत्री के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस/एनईएफटी) से अथवा अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से जमा कर भुगतान की जायेगी।


शुभ शक्ति योजना का फार्म आप किसी भी नजदीकी ईमित्र से भरवा सकते हैं

लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम 6 महिने से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों;
हिताधिकारी की अधिकतम् दो पुत्रियों ही इस योजना का लाभ उठा सकती है
महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो
हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उर्त्तीण हो;
हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो
हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो;
आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष अवधि में हिताधिकारी ने कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो
प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने भौतिक सत्यापन की शर्त पर देय होगी| पात्रता का सत्यापन मंडल सचिव द्वारा निर्देशित अधिकारीयों /              निरीक्षकों/ कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा ; 
प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने मे किया जायेगा

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