विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020:Vidyaarthee suraksha durghatana beema yojana 2020 विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020:Vidyaarthee suraksha durghatana beema yojana 2020 - Study Govt Exam

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Friday, July 31, 2020

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020:Vidyaarthee suraksha durghatana beema yojana 2020


विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020:Vidyaarthee suraksha durghatana beema yojana 2020


विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020:Vidyaarthee suraksha durghatana beema yojana 2020

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विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020:Vidyaarthee suraksha durghatana beema yojana 2020
विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020: यह योजना 1996 में राजकीय विद्यालय में लागू की गई सत्र 2011 में इस योजना का नवीनीकरण किया गया इस योजना के तहत राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पर यह योजना लागू होती है इसका सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020 के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 12 तक के राजकीय विद्यालयों के सभी अध्ययनरत विद्यार्थी सम्मिलित किए जाते हैं इस योजना का लाभ देने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी का रास्ता राज्य की किसी पर राजकीय विद्यालय में नामांकन पुस्तिका में नामांकन दर्ज हो यानी कि वर्तमान में वह राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी राजकीय विद्यालय में पढ़ रहा हो इस योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा किया जाता है 15 अगस्त को योजना का नवीनीकरण किया जाता है

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020:Vidyaarthee suraksha durghatana beema yojana 2020
विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020 का उद्देश्य-राज्य के समस्त राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा सारिक क्षेत्रों की दशा में विद्यार्थियों के माता-पिता अथवा उनके संरक्षक को सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020:Vidyaarthee suraksha durghatana beema yojana 2020

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020 के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं प्रक्रिया-दुर्घटना की स्थिति में राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दावा प्रपत्र छात्र या अभिभावक शिक्षक के द्वारा प्रधानाचार्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के प्रति हस्ताक्षर अंग्रेज स्वर्ण पत्र के साथ संबंधित जिले के राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग कार्यालय को अविलंब प्रेषित करें जिसके साथ में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने हैं
1. बीमा का क्लेम करने हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दावा प्रपत्र
2 . एफ आई आर की फोटो प्रति
3. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की प्रति
4. मृत्यु प्रमाण पत्र
5. संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र
6. दावेदार की बैंक पासबुक की प्रति
7. विद्यालय द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना की फीस के चालान की प्रति

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020:Vidyaarthee suraksha durghatana beema yojana 2020

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020 में दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार और उसमें दे राशि-अब हम आपको दुर्घटना में क्षति का प्रकार और उसके राशि बताते हैं दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को ₹100000 दिए जाते हैं दुर्घटना में दोनों हाथ किया दोनों पैर या दोनों आंखें या एक हत्या एक आंख अथवा एक पैर एक हाथ की क्षति होने पर ₹100000 claim राशि दी जाती है

1. दोनों कान – 50000 रुपये
2. एक कान – 15000 रुपये
3. एक हाथ – 40000 रुपये
4. कोई भी अंगूठा – 25000 – 10000 रुपये
5. कोई भी ऊँगली – 10000 – 4000 रुपये
6. पैर का अंगूठा – 20000 – 1000 रुपये
7. हड्डी टूटने पर (50% से अधिक) – 50000 रुपये
8. 50 से 40% हड्डी टूटने पर – 40000 रुपये
9. 40 से 30% हड्डी टूटने पर – 30000 रुपये

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020:Vidyaarthee suraksha durghatana beema yojana 2020
अन्य किसी भी दशा में जैसे अंगुली की क्षति पैर की अंगुली की क्षति कान की क्षति अंगूठे की स्थिति किसी भी हालत में अगर कोई क्षति होती है तो उनको 10,000 से लेकर ₹40000 तक क्लेम राशि दी जाएगी

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें




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