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Friday, July 31, 2020

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना राजस्थान|ऑनलाइन आवेदन|एप्लीकेशन फॉर्म nirmaan shramik sulabhy aavaas yojana form,


निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना राजस्थान|ऑनलाइन आवेदन|एप्लीकेशन फॉर्म


निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना

यह योजना राजस्थान वासियों के लिए है इसमें हिताधिकारियों द्वारा सरकार की आवास योजनाओं में पात्रता के अनुसार आवास प्राप्त करने तथा स्वयं का आवास निर्माण करने के लिए मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिक सुलभय आवास योजना के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक अनुदान दिया जा रहा है।

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पट्टा हासिल कर रहे भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल से पंजीकृत निर्माण श्रमिक अब सुलभ्य आवास योजना के जरिए डेढ़ लाख तक की मदद लेकर अपना घर बनाने का सपना साकार कर सकेंगे।
इसके लिए पंजीकृत श्रमिकों, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचायत समिति या ग्राम पंचायत की ओर से पट्टा दिया गया है, उनकी सूची हासिल कर निर्माण श्रमिकों को चिह्नित करने के आदेश मिले हैं। वे पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई राशि मंजूर नहीं हुई है और मंडल की सुलभ्य आवास योजना के पात्र हैं, उन्हें डेढ़ लाख तक की सहायता राशि मंजूर की जाएगी। इसमें वे पंजीकृत निर्माण श्रमिक भी शामिल होंगे, जो हाउसिंग बोर्ड से आवंटित भूखंड पर लोन लेकर मकान बना रहे हैं या बोर्ड द्वारा बनाकर दिए मकान का भुगतान कर रहे हैं।

निर्माण श्रमिक आवास योजना लाभ

  • हाउसिंग फार आल मिशन (अरबन) अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र हिताधिकारियों को, संबंधित योजना के प्रावधानानुसार, मण्डल द्वारा अधिकतम् 1.50 लाख रूपये तक की सीमा में अनुदान।
  • स्वयं के भूखण्ड पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में अधिकतम् 5 लाख रूपये निर्माण लागत की सीमा में, वास्तविक निर्माण लागत का 25 प्रतिशत तक, अनुदान।

निर्माण श्रमिक आवास योजना के लिए पात्रता

  • बीपीएल श्रेणी के हिताधिकारी को,
  • अनु. जाति/अनु. जन जाति के हिताधिकारी को,
  • विशेष योग्यजन को
  • केवल दो पुत्रियाँ वाले हिताधिकारियों को
  • पालनहार योजना में आने वाली महिला/परिवार को
  • तथा एक से अधिक वर्षा अर्थात्, 2, 3 या 4 वर्षों से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी को वरीयता दी जावेगी।
  • मण्डल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो;
  • यदि स्वयं के भूखण्ड पर आवास बनाता है तो भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नी/ पति का मालिकाना हक हो तथा उक्त भूखण्ड/सम्पत्ति विवाद रहित, बंधक रहित हो;
  • वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण लेने के अतिरिक्त, स्वयं की बचत या अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास का निर्माण करने की स्थिति में, आवास की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणिकरण पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता या उससे उच्च अभियन्ता से प्राप्त करना आवश्यक होगा;
  • यदि हिताधिकारी अथवा उसकी पत्नि/पति अथवा आश्रित पुत्र या पुत्री के नाम पर/मालिकाना हक में पहले से कोई आवास है तो ऐसे हिताधिकारी को इस योजना में अनुदान/सहायता देय नहीं होगी;
  • आवास का मालिकाना हक पति व पत्नी दोनों के संयुक्त नाम में होगा;

निर्माण श्रमिक आवास योजना के लिए दस्तावेज

  • बीपीएल श्रेणी के प्रमाण पत्र/कार्ड की प्रति (यदि लागू हो तो)।
  • अनु.जाति या अनु.जन.जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
  • विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
  • पालनहार योजना में आने वाली महिला/परिवार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
  • केवल दो पुत्रियाँ हो तो इस आषय के प्रमाण पत्र की प्रति (यदि लागू हो तो)।
  • वार्षिक आय, प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (रूपयों में)।
  • भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नि/पति का मालिकाना हक होने का प्रमाण/दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
  • प्लाट/भूखण्ड के सभी प्रकार के विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त संबंधित दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)
  • सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित विस्तृत आकलन/प्राक्कलन तथा ले-आउट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
  • वित्तीय संस्थान/बैंक से आवास ऋण लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में संबंधित वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)
  • स्वयं की बचत या बैंक वित्तीय संस्था से भिन्न किसी अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में आवास की अनुमानित निर्माण लागत के प्रमाण-पत्र, जो पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ट अभियन्ता या उससे उच्च स्तर के अभियन्ता द्वारा जारी किया गया हो, की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)
  • हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
  • भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
  • आधार कार्ड की प्रति
  • बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति
हाउसिंग फार आल मिशन (अरबन) या सरकार की अर्फोडेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास योजना या केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्राप्त करने की निर्धारित शर्ते व पात्रता पूरी करने के संबंध में वांछित दस्तावेज, की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू होतो)

राजस्थान निर्माण श्रमिक आवास योजना ऑनलाइन आवेदन

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा|
  • वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने  योजना का फॉर्म दिखाई देगा|
  • इस फॉर्म को डाउनलोड करें |
अब आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है उसको भरें|
सबमिट बटन पर क्लिक करें|

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
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