Special Pre Matric Scholarship Scheme Online Application form Eligibility Documents Special Pre Matric Scholarship Scheme Online Application form Eligibility Documents - Study Govt Exam

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Tuesday, August 11, 2020

Special Pre Matric Scholarship Scheme Online Application form Eligibility Documents


Special Pre Matric Scholarship Scheme Online Application form Eligibility Documents


अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विकास राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विकास हेतु तीन अलग-अलग विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में सत्र 2020 – 21 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया तीन प्रकार की छात्रवृत्ति लागू की गई है. इन छात्रावर्तियो में तीन प्रकार की योजनाएं है

1, शिक्षा विभागीय योजना।
 2,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग TAD योजना।
3, विशेष समूह योजना। (देवनारायण गुरुकुल योजना, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के छात्र छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना)

इन योजनाओं के लिए छात्र छात्रों की पात्रता

1, वह राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। 2, छात्र-छात्राओं को उक्त तीनों योजनाओं से संबंधित वर्ग विशेष अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए इसके लिए विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 3, छात्र छात्र राजकीय,गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 5 उतीर्ण का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है
4, छात्र छात्रा के माता-पिता आयकरदाता नहीं होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
5, इस योजना में एक माता-पिता की अधिकतम दो सन्तान ही प्रवेश एवं लाभ के लिए पात्र होंगे, इस आशय का घोषणा पत्र परीक्षा आवेदन पत्र के साथ माता-पिता द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

1, सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
2, सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
3, छात्र- छात्रा का कक्षा 5 उतीर्ण प्रमाण पत्र।
4, माता पिता का आय प्रमाण पत्र।
5, माता-पिता का योजना अंतर्गत अधिकतम दो सन्तान लाभान्वित होने का घोषणा पत्र।

आवेदन पत्र पूर्ण अथवा स्पष्ट भरा हुआ होना चाहिए। आवेदन में किसी भी प्रकार की कटिंग, सफेद स्याही, ओवरराइटिंग नहीं की जाए, ऐसा पाए जाने की स्थिति में आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में प्रवेश हेतु इच्छुक 3 विद्यालयों के नाम में भी किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए।विद्यार्थियों को पूरे प्रदेश में चयनित 59 विद्यालयों में ही प्रवेश दिया जाएगा इसलिए इन चयनित 59 विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी भी विद्यालय में प्रवेश का विकल्प नहीं भरा जाए। प्रवेश हेतु प्रवेश पूर्व परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें प्रश्नों का स्तर कक्षा 5 के विभागीय पाठ्यक्रम के समकक्ष रहेगा।प्रवेश पूर्व परीक्षा में हिंदी,गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान व अंग्रेजी प्रत्येक विषय को 20 अंक का भारांक देकर कुल 100अंकों का प्रश्नपत्र दिया जाएगा 2 घंटे में हल करना होगा।यह प्रश्न पत्र केवल हिंदी लिपी में ही मुद्रित होगा।परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए छात्र छात्रा से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय के राजकीय विद्यालयों में किया जाएगा। परीक्षा से पूर्व विद्यार्थी ने जिस जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करवाया गया है उसी में उपस्थित होकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे

इस योजना में छात्र-छात्राओं को निम्नानुसार सुविधाएं हैं

छात्र- छात्रा को निवास आवास एवं भोजन आदि की सुविधाएं विद्यालय द्वारा देय होंगी जिसका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। एक विद्यार्थी के लिए विद्यालय को अधिकतम ₹50000 वार्षिक अथवा विद्यालय द्वारा प्रस्तुत व्यय बिल दोनों में से जो भी कम हो का पुनर्भरण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। छात्र – छात्रा द्वारा किसी भी प्रकार की राशि विद्यालय को नहीं देनी होगी। छात्र – छात्रा को उसके द्वारा चयनित विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा जो कक्षा 12 तक प्रतिवर्ष क्रमोन्नत होता रहेगा। छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम सी ग्रेड या 50% अंक अर्जित किए जाने जरूरी हैं।

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